नई दिल्ली@श्रद्धा की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े-टुकड़े किए

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दिल्ली की अदालत ने आफताब पर तय किए आरोप
नई दिल्ली ,09 मई 2023 (ए)
। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्या केस में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूत गायब करने के आरोप तय कर दिए हैं। आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। टुकड़ों को उसने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंका था। साथ ही उसने ग्राइंडर से हड्डियों को पीसा था, जिन्हें ठिकाने लगाया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6ः30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की। यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है।
अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, सबूत मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ।


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