पीठ ने एनआईए से मांगा जवाब
नईदिल्ली,03 मई 2023 (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को अलगाववादी नेता नईम अहमद खान पर लगे टेरर फंडिंग केस के आरोपों को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खान ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए कथित टेरर फंडिंग के आरोप और यूएपीए एक्ट को चुनौती दी है। एनआईए ने खान पर कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है और उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की एक विशेष अदालत ने 16 मार्च 2022 को खान के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे अपील में खान के द्वारा चुनौती दी गई है।
यह आरोप लगाया गया है कि सुरक्षाबलों पर पथराव, स्कूलों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त करने की एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।
खान 14 अगस्त 2017 से हिरासत में हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 के एक आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। विशेष एनआईए अदालत ने कहा था कि आरोप तय किए जाने के समय सबूतों और कई गवाहों के बयानों की पूरी तरह से जांच की गई थी, और यह पाया गया कि खान की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए उसे जमानत से वंचित किया गया है।
