नई दिल्ली@कंज्यूमर कोर्ट अत्याचारपूर्ण कृत्यों से जुड़े मामलों का फैसला नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

Share


नई दिल्ली,02 अप्रैल 2023(ए)।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर कोर्ट) तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा आयोग के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण, तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों को उक्त अधिनियम के तहत मंच/आयोग द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।पीठ ने आगे कहा, सेवा में कमी, साथ ही तय की गई, को आपराधिक कृत्यों या अत्याचारपूर्ण कृत्यों से अलग करना होगा। अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अनुसार, सेवा में प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में इरादतन गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।


Share

Check Also

शाहजहांपुर,@ दोस्त के कहने पर युवक ने सुहागरात का बनाया वीडियो

Share शाहजहांपुर,26 अक्टूबर 2024 (ए)। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां …

Leave a Reply