नई दिल्ली@जिंदाबाद नारों के बीच सूरत से दिल्ली लौटे राहुल

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राहुल गांधी से आवास पर मिलने पहुंचीं मां सोनिया
आयी चेहरे पर मुस्कुराहट…
नई दिल्ली,23 मार्च 2023 (ए)।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत से दिल्ली लौट आए हैं। बता दें कि आज वह मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में सूरत की एक अदालत में पेश होने गुजरात गए थे। जहां अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई, हालांकि उन्हें उसी समय जमानत भी मिल गई।
वहीं राहुल के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान राहुल गांधी मुस्कुराते हुए सभी लोगों का अभिवादन किया।
राहुल के दिल्ली पहुंचते ही हाल-चाल जानने मां सोनिया गांधी उनके आवास पर पहुंच गई हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस बीच कई कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई । कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया है। यह राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश है।
सरकार की कुटिल चाल हम जानते हैं कार्ति चिदंबरम
वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह एक ऐसी सरकार है जो मुखर राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए पुराने, कच्चे, औपनिवेशिक उपकरणों का उपयोग करती है। यह एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को चुप कराने की कुटिल कोशिश का एक और उदाहरण है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, हम सरकार की प्लेबुक जानते हैं। हम इसके लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। पार्टी राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है।
केरल में प्रदर्शन
वहीं राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। सूरत जिला अदालत ने उन्हें उनके मोदी सरनेम टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
मैं माफी नहीं मागूंगा,मुझे दया नहीं चाहिए…
दोषी करार दिए जाने के बाद जज से बोले राहुल गांधी
सूरत डिस्टि्रक्ट कोर्ट ने गुरुवार को पीएम मोदी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता 499 और 500 के तहत तय आरोपों को सही मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं मामले में राहुल गांधी ने जमानत याचिका दायर कर दी है। इस बीच गुजरात जिला एवं सत्र न्यायालय के एक वकील ने अदालत में राहुल गांधी के मामले को लेकर कार्रवाही की जानकारी दी है।
वकील बीएम मांग्युक्या ने इंटरव्यू में बताया कि आज ज्यादा आर्गूय्मेंट के लिए गुंजाइश नहीं थी। राहुल गांधी ने जैसे ही कोर्ट में प्रवेश किया तो अगले दो मिनट में ही कोर्ट ने कहा कि अदालत उन्हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी मानती है। आगे कोर्ट ने सजा क्या होनी चाहिए इस पर बात की। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत में राहुल गांधी ने कहा, “मैं राजकीय नेता हूं। इस दृष्टि से देश में भ्रष्टाचार को खिलाफ उठाना हमारा कर्त्तव्य है और हमने यही किया”। कांग्रेस नेता जब कठघरे में खड़े हुए तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। राहुल गांधी के कोर्ट से माफी मांगने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस बात का सवाल ही उठता।
क्या कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। उसे कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। अब अदालत की सजा के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लोक लग जाएगी? क्या वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? यानी कहा जाए तो उनकी सांसदी चली जाएगी?
जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा तकनीकी रूप से लोकसभा से अयोग्य ठहराती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।
किस स्थिति में चली जाएगी राहुल की सदस्यता?
सूरत की निचली अदालत के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासव लोकसभा सचिवालय को भेज देता है तो इसके बाद यदि लोकसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। अगर ऐसी स्थिति आई तो राहुल गांधी छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
क्या है रिप्रेजेंटेंशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिसके तहत चुनाव लड़ने पर लगती है रोक
रिप्रेजेंटेंशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 (1) और 8 (2) के मुताबिक जहां सजायाफ्ता को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की बात की गई है वहीं 8 (3) में इसे दो साल या इससे ज्यादा सजा होने पर व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की बात कही गई है।
राहुल के पास अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प
राहुल गांधी के पास अभी दो विकल्प बचे हुए हैं जिससे वह इन सब परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। राहुल गांधी पहले हाईकोर्ट में अपील करेंगे अगर यहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। यदि यहां से भी राहत नहीं मिलती है तब फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी लोकसभा सदस्या जा सकती है और छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है।
आवाज को दबाने और डराने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है. मरकाम ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता. हम सत्य के साथ में हैं. राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, करोड़ों भारतीयों की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं. मोदी सरकार आवाज को दबाने और डराने का प्रयास कर रही है. 2019 लोकसभा चुनाव में नीरव मोदी ललित मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी सरनेम वाले देश से भाग रहे हैं, इस देश की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर भाग रहे हैं. राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है?
राजधानी में युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट के सजा देने पर संकेतिक प्रदर्शन किया
राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत हाई कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे संकेतिक प्रदर्शन किया गया इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने गांधी टोपी पहन कर बैनर पोस्टर हाथ में लिए अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया।
प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि, आज सूरत हाईकोर्ट में हमारे नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को झूठे गवाह और दलीलों के तहत दोषी करार दिया गया और आज मैं अपने नेता राहुल गांधी से प्रभावित हुआ हूं वे जेल जाना स्वीकार किए पर माफी नहीं मांगी और उन्होंने आज फिर साबित कर दिया की वह गोडसे से नहीं गांधी है उन्होंने जो बात 2019 में कही थी वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के लिए कही थी और आज उनको सजा हुई है पर युवा कांग्रेस लगातार राहुल गांधी कही हुई बातें जो महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार से लड़ती रहेगी।


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