अंबिकापुर,14 मार्च 2023 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शिक्षित बेरोजगारों को वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के संबंध में शासन द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने जिले में बेरोजगारी भत्ता के कारगर क्रियान्वयन हेतु नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ एवं जिला रोजगार अधिकारी को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के लिए नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को नगरीय निकायों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित जनपद कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु का हो। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 2 साल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं परिवार की समस्त स्रोतों से 2 लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक आय न हो। आवेदक के पास आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्था में चतुर्थ श्रेणी या गु्रप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रूपये या इससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य, पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वाले, अन्य पेशेवर जैसे – इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
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