मुम्बई@आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और परिवार को राहत

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
मुम्बई,14 मार्च 2023 (ए)।
बॉम्बे हाईकोर्ट से ठाकरे परिवार को बड़ी राहत मिली है। गौरी भिडे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए गौरी भिड़े पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या ईडी द्वारा कराए जाने की अपील की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने लगाया
25 हजार रुपये का जुर्माना
याचिका गौरी भिडे और उनके पिता ने दायर ंकी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। गौरी भिड़े की इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उल्टे याचिकाकर्ता गौरी भिड़े पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गौरी भिड़े कोर्ट में दायर याचिका को लेकर पुख्ता सबूत देने में नाकाम रही हैं। अदालत ने अपना फैसला दर्ज किया है कि वे उन आरोपों को साबित करने में विफल रही हैं, जो उन्होंने लगाए थे। इससे पहले 22 नवंबर को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है, इसलिए गौरी भिड़े जल्द ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी।


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