कोरबा,28 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। प्रार्थी कृपाल सिंह पिता स्व. सोहन सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी इतवारी बाजार कोरबा द्वारा दिनांक 18.02.2023 को थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया की इसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके प्रार्थी तथा उसके पुत्र गुरमीत सिंह को जान से मारने की सुपारी मिली है पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे कहकर गाली गलौज कर धमकी दिया है की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 386, 507 भा.द.वी में अपराध दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा यू उदय किरण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीप त्रिपाठी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोजबीन कर तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। मामले में साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन बिहार में पता चला ढ्ढ मामले में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा तथा साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम बनाकर बिहार भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को उसके निवास बिहार से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना गुनाह स्वीकार करने पर तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर अपराध क्रमांक 123/2023 , धारा 386, 507,34 भादवि विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उकत आरोपी कढ्ढ नाम एवं पता – (1) राजकुमार उर्फ सोनू पिता प्रमोद कुमार पासवान उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम नवाहीड थाना अकोली गोला, जिला रोहतास (बिहार) (2) धीरज कुमार पिता भिखारी कुमार साहू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम नवाहीड थाना अकोली गोला, जिला रोहतास (बिहार)ढ्ढ उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रुपक शर्मा, साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के नेतृत्व में स.उ.नि टंकेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक चक्रधर राठौर ,आरक्षक अरुण तिर्की, राकेश खूंटे, रवि चौबे की अहम भूमिका रही।
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