अंबिकापुर,21 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। आईजी राम गोपाल गर्ग द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक, राजपत्रित अधिकारी, थाना-चौकी प्रभारियों सहित समस्त विवेचकों की पॉक्सो एक्ट एवं महिला संबंधी लैंगिक अपराधों के संबंध में वर्चुअल मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान आईजी ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निपुण सक्सेना विरुद्ध संघ शासन में दिए गए निर्देशों के संबंध में बताया गया। मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा विस्तृत जानकारी हेतु प्रेजेंटेशन दी गई। मीटिंग में निर्देशित किया गया कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी उक्त प्रकरणों में पीडि़त, पीडि़ता महिला, बालक-बालिका की पहचान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित नहीं करेगें। पीडि़त, पीडि़ता की पहचान संबंधी प्राधिकृत सक्षम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। यह भी निर्देशित किया गया कि महिला एवं बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाए। आईजी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि छाीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति ऐप, हमर बेटी हम मान, वन स्टॉप सेंटर व प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क जैसे चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत महिला एवं बच्चों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
