कोरबा@नियमितीकरण न कराने वालों के प्रति नगर निगम ने अख्तियार किया कड़ा रूख

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कोरबा,14 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर अब निगम ने अनियमित विकास व निर्माण का नियमितीकरण न कराने वालों के प्रति कड़ा रूख अख्तियार किया हुआ है तथा मकान, दुकान को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में पं.रविशंकर शुक्लनगर, निहारिका, कोसाबाड़ी व पावर हाउस रोड कोरबा में 09 दुकानें सील कर दी गई हैं द्ब अब नियमितीकरण कराने पर ही इन दुकानों को खोला जाएगा। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने अनियमित निर्माण का नियमितीकरण अवश्य कराएं, शीघ्र से शीघ्र निगम में आवेदन दें तथा इस दिशा में की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें। उल्लेखनीय है कि शासन ने अनियमित रूप से विकास व निर्माण करने वालों के हित में निर्णय लेते हुए अनियमित विकास के नियमितीकरण की योजना लागू की है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इस दिशा में ठोस कार्यवाही करते हुए अनियमित रूप से किए गए मकानों, दुकानों, भवनों आदि के निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया तथा संबंधितों को नोटिस दी गई कि वे नियमितीकरण हेतु तत्काल अपने आवेदन प्रस्तुत करें तथा नियमितीकरण कराएं। निगम के अधिकारियों ने ऐसे अनियमित निर्माण करने वाले लोगों के घरों में दस्तक देकर उन्हें समझाईश भी दी तथा नियमितीकरण कराने के फायदों से उन्हें अवगत कराया किन्तु इसके बावजूद कतिपय लोगों द्वारा नियमितीकरण की दिशा में रूचि नहीं दिखाई गई और उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम ने अब इस दिशा में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए मकान, दुकान, भवनों आदि को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पं.रविशंकर शुक्लनगर में 05, निहारिका के पीछे स्थित 01 जिम को, कोसाबाड़ी में 01 तथा पावर हाउस रोड कोरबा में 01 दुकान, निहारिका रोड में स्थित महासेल की बेसमेंट शॉप की 01 दुकान को सील किया गया, अब इन दुकानों को सीलिंग से मुक्त तभी किया जाएगा, जब उनके द्वारा नियमितीकरण कराया जाएगा अन्यथा अवैध निर्माण मानकर उस पर कार्यवाही की जाएगी। निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा निगम के सभी जोनांतर्गत भ्रमण कर अनियमित निर्माण करने वालों को लगातार समझाईश व चेतावनी दी जा रही है कि वे नियमितीकरण हेतु जल्द से जल्द अपने आवेदन प्रस्तुत करें तथा अनियमित निर्माण का नियमितीकरण करा लें।


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