नई दिल्ली ,10 फ रवरी 2023 (ए)। गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.दो जजों की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. कोर्ट ने कहा, ‘यह पूरी तरह से गलत है. हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं?
साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने यह भी पूछा कि एक डाक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है? इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है.
हिन्दू सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी और मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है. अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है. याचिका में कहा गया था कि बीबीसी ने भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की, एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए और भारत में इसपर बैन लगाया जाना चाहिए.
