अंबिकापुर,05 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के एसडीओ एवं इंजीनियर सुजीत गुप्ता और राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बिना कार्य कराए 2 करोड़ से अधिक की राशि गबन करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर रामानुजगंज थाने में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी व रूपेश गुप्ता अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर के आदेश दिए थे।
डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 6 जून 2022 को एक शिकायत थाना रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 220.56 लाख रुपए का भुगतान जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उप संभाग रामानुजगंज के तत्कालीन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं तत्कालीन उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता द्वारा कार्य का भुगतान किया गया है। कार्य स्थल का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज द्वारा किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण का कार्य फर्जी और गुणवाा विहीन है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है। केवल अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा कागजों में फर्जी तरीके से कार्य अंकित कर संबंधित एजेंसियों के नाम पर फर्जी भुगतान कराया गया है। इस मामले में इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी व रूपेश गुप्ता अधिवक्ता के माध्यम से रामानुजगंज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय परिवाद दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज आलोक तिर्की द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध 7 दिवस के अंदर एफआईआर दर्ज कर जांच कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आदेश में बाद रामानुजगंज थाने में राजेंद्र प्रसाद सिंह और सुजीत गुप्ता के विरुद्ध 2 फरवरी को धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।
Check Also
कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला
Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …