17 लाख रुपये का लगा जुर्माना,
5 अस्पतालों की मान्यता रद्द
रायपुर, 31 जनवरी 2023 (ए )। निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के जनहित में बनाई गई योजनाओं का प्रदेश के रायपुर एवं बिलासपुर में स्थित बड़े चिकित्सा संस्थानों द्वारा किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है और मरीजों से जमकर वसूली की जा रही है। इसकी आडिट रिपोर्ट जांच करने पर रायपुर एवं बिलासपुर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजनांतर्गत प्रभावित मरीजों से जमकर वसूली की जानकारी आडिट करने वाली टीम को मिली जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर उक्त अनुबंधित निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होने पर राज्य के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं सहमुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वास्थ्य की टीम) द्वारा तत्काल प्रभाव से पांच अस्पतालों यथा रामकृष्ण केयर हास्पिटल पचपेढ़ी नाका रायपुर, अंजलि नर्सिंग होम नयापारा रायपुर, माहेर हास्पिटल एवं शाह नर्सिंग होम तथा श्री बालाजी हास्पिटल बिलासपुर के खिलाफ 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उपरोक्त अस्पतालों की मान्यता पांच साल के लिए निलंबित की गई है।
गौरतलब है कि लंबे समय निजी क्षेत्र के बड़े चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपरोक्त योजनाओं का दुरुपयोग कर मरीजों से जमकर वसूली की जा रही थी। यहां तक वहां पर स्थित मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा भी बाजार में स्थित मेडिकल स्टोर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं की 2 से तीन गुना अधिक राशि ली जा रही थी। विभिन्न सूत्रों से स्वास्थ्य मंत्रालय को समय समय पर मरीजों अथवा उनके परिजनों द्वारा लिखित में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एवं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर आडिट करने पर संबंधित दस्तावेजों में भ्रष्ट आचरण के जरिए वसूली गई मरीजों की राशि का प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
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