अंबिकापुर,23 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल के निर्देश पर पीएलवी स्वाति चौबे ने नमनाकाला अम्बिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि धारा 125 के तहत सिर्फ पत्नि का ही भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है बल्कि माता-पिता तथा संतान को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पçा से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अनुसार भरण पोषण के आवेदन वरिष्ठ नागरिक के असमर्थ होने पर उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा भी दिया जा सकता है।
अंबिकापुर@125 के तहत सिर्फ पत्नि का ही नहीं बल्कि माता-पिता के संतान का भी भरण पोषण का अधिकार
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