अंबिकापुर, 12 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। विवाहिता महिला को प्रताडि़त करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि मृतिका संध्या सांपरिया का विवाह वर्ष 2009 में कुंडला सिटी निवासी अंशुल सांपरिया से हुआ था। 7 मार्च वर्ष 2022 को संध्या ने कुंडला सिटी स्थित निवास में फांसी लगा ली थी। वहां से परिजनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतिका के माता-पिता परिजनों व पड़ोसियों से कथन लिया। कथन में पाया गया कि
शादी के बाद से ही अंशुल सांपरिया के द्धारा अपने पत्नी संध्या सांपरिया को आये दिन लडाई झगडा मारपीट किया जाता था और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा पैसे की मांग करता था, जिससे मृतिका मानसिक व शारीरिक रूप से हमेशा परेशान रहती थी।घटना दिनांक को भी अंशुल सांपरिया के द्धारा गाली गुप्तार व मारपीट करना परिजनो द्धारा बताया गया है। यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2015 माह मार्च मे मृतिका संध्या सांपरिया के द्धारा अपने पति अंशुल सांपरिया के विरूद्ध पैसे की मांग करना व गाली गलौच मारपीट करने की सूचना महिला थाना में दिये जाने पर के बाद दोनों का समझौता हो गया था। वर्ष 2016 में अंशुल सांपरिया के द्धारा मृतिका के चाचा सुमित अग्रवाल के पुत्र शौर्य अग्रवाल का अपहरण कर 01 लाख फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। मृतिका के परिजनो एव स्वतंत्र गवाहो के बयान से अंशुल सांपरिया के द्धारा मृतिका को शारिरीक यातना दिये जाने की बात प्रमाणित होने पर कोतवाली पुलिस ने अंशुल सांपरिया के विरुद्ध धारा 306 के तहत अपराध कायम कर लिया गया है।
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