बैकुण्ठपुर@जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया के चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग का दायित्व मिला अधिवक्ता अजय कुमार सिंह को

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-संवाददाता –
बैकुण्ठपुर 11 जनवरी 2023 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 19 जिला न्यायालय के लिए जिलों में स्थापित होने वाले लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम हेतु चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग एसोसिएट, लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग की संविदात्मक नियुक्ति की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया बैकुंठपुर के लिए कोरिया जिला अधिवक्ता अजय कुमार सिंह को चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग पद पर नियुक्त किया गया, वही राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा को डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग नियुक्त किया गया? साथ ही के.बी नामदेव व श्रीमती मंजू पांडेय को असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई है, इसके लिए अधिवक्ताओं का परीक्षा भी लिया गया था जिसके बाद इन नामों पर मुहर लगी। जानकारी के अनुसार चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के मानदेय का निर्धारण जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा निर्धारित क्लास ए, बी, सी तीनों में एक का चयन अपने जिला की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रेषित की जाएगी।
अक्षम लोगों को भी मिल सकेगा न्याय
अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था पहले काफी कम जिलों में ही थी पर अब छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में यह संचालित होगी। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना पक्ष पैसे के अभाव में अदालतों में नहीं रख पाते और वह इस वजह से विचाराधीन बंदी होकर लंबा समय सलाखों के पीछे बिताते हैं। ऐसे लोगों कि सुविधाओं के लिए न्यायपालिका ने इसे लागू किया है और यह काफी लाभकारी भी है। कमजोर तबके के लोगों के कई सारे विचाराधीन बंदियों को इस सेवा का लाभ मिलेगा, कमजोर तबके के लोगों के लिए न्यायालय में खड़े होकर उनका पक्ष रखेंगे जो पक्ष पैसा ना होने की वजह से अपना वकील नहीं कर पाते थे और अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। कई ऐसे विचाराधीन बंदी जिन्हें जमानत पर या अपराध मुक्त होकर छूटना चाहिए, जो अभाव के कारण अपना पक्ष न्यायालय में रखने को सक्षम नहीं होते, इस नियुक्ति के बाद जिले में ऐसे लोगों के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था हो सकेगी।


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