एमसीबी@पंचायतों में पेसा कानून के अंतर्गत समिति गठन में अनियमितता का लगा आरोप

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  • गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
  • पेसा कानून लागू होने के बाद पंचायतों में गठित की जानी है दो समितियां
  • पंचायत स्तरीय उक्त समितियों को है विशेष अधिकार

रवि सिंह –
एमसीबी 20 दिसम्बर 2022 (घटती-घटना)।
मनेंद्रगढ़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने कलेक्टर महोदय जिला एम.सी.बी. (छ.ग.) को ज्ञापन सौंपकर पेसा कानून के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ जिले में आने वाली ग्राम पंचायतों में गठित समितियों के चयन पर आपत्ती जताई है। उन्होंने पंचायत में गठित समितियों को भंग करने की मांग कर विधिवत तरीके से समितियों के गठन तथा ग्राम सभा अध्यक्ष/सभापति पुनः चयन कराने की मांग की है।
कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में लेख है कि जिला एम.सी.बी. के समस्त ग्राम पंचायतो में अभी हुये ग्रामसभा द्वारा पेसा कानून के तहत ग्राम सभा अध्यक्ष/सभापति का चयन एक वर्ष के लिए किया जाना था, लेकिन ग्राम पंचायतों में पदस्थ सरपंच-सचिवों के द्वारा नियम विरुद्ध व गोपनीय तरीके से अपने लोगों का चयन कर लिया गया है। जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं दिया गया। जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। चुंकि पेसा कानून के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में दो विशेष समितियों का गठन किया जाना है। जिसमें पदेन अध्यक्ष,सभापति तथा सदस्य पंचायत पदाधिकारी या शासकीय कर्मचारी नहीं हो सकते। इन समितियों को विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं और इन समितियों का गठन विशेष ग्राम सभा में तथा ग्राम में मुनादी कराकर सभी की सहमति से किया जाना है। चुंकि पंचायतों में निर्वाचित सरपंच तथा पदस्थ सचिवों ने ग्रामीणों की जानकारी में लाए बगैर इन समितियों का गठन कर लिया है, जो पूरी तरह अवैध है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला एमसीबी जिला अध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने उचित कार्यवाही ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।


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