नई दिल्ली,@जीएसटी कौंसिल की बैठक संपन्न

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जीएसटी से जुड़े कानून अब नहीं रहेंगे अपराध की श्रेणी में शामिल
नई दिल्ली,17 दिसम्बर 2022 (ए)।
जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व समाप्त हुई। दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक ली गयी है। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा की कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे। बता दे की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया कि परिषद ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई है और अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा, किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ अपराधों को कम करना, जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी आपराधिक अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को नकली चालान को छोड़कर सभी अपराधों के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है।
जीएसटी अधिनियम को अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए, जीएसटी परिषद ने उन दंडात्मक अपराधों को हटाने पर भी विचार किया जो पहले से ही त्रस्भ् अधिनियम से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं।


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