रायपुर, 07 दिसम्बर 2022 (ए)। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधी दोनों नये विधेयक पर राज्यपाल अनुसूईया उइके ने इनपर हस्ताक्षर ही नहीं किये। इसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबों के लिए बनाए आरक्षण के नये प्रावधान अभी लागू नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इन विधेयकों की कानूनी चुनौतियों को लेकर अफसरों से बात करना चाहती हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते ही छत्तीसगढ़ में चल रहे 58त्न आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था।
उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा। अब सतनानी समाज के गुरु व राज्य सरकार के मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठा दी है।बता दें कि सरकार ने एक-दो दिसम्बर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी दो संशोधन विधेयक पारित कराये।
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