- क्या मनेंद्रगढ़ पुलिस 4 महीने तक मामला पंजीबद्ध कर शो रही थी, अचानक थाना प्रभारी को आया सपना रात 1 बजे आरोपी को बुलाया थाना?
- आरोपी स्वयं पहुंचा थाना, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय, जमानत याचिका खारिज, आरोपी को जाना पड़ा जेल।
- पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर युवती के खिलाफ मनेन्द्रगढ़ थाना प्रभारी ने क्यों नहीं किया मुकदमा दर्ज?
- मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी के कार्यवाही पर आखिर क्यों बार-बार होती है शिकायत?
मनेंद्रगढ़ 10 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ निवासी बलविंदर सिंह को विवाहित महिला के साथ छेड़खानी करने तथा मोबाइल फ़ोन पर अश्लील शब्दों के उपयोग करने पर मनेन्द्रगढ पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल दाखिल कर दिया, बीते रात लगातार महिला को फ़ेसबुक व वाह्टशाप पर जान से मारने व अश्लील तस्वीरें भेजने पर महिला की शिकायत पर पुलिस द्वारा 4 महीने बाद गिरफ़्तार किया गया। न्यायालय ने आरोपी की ज़मानत आवेदन ख़ारिज कर उप जेल मनेन्द्रगढ में भेजने का आदेश जारी किया।
पुलिस से लोगों का भरोसा इसलिए ही उठता जा रहा है क्योंकि पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही, प्रार्थी से लेकर आरोपी तक पुलिस पर लगाते हैं आरोप, आरोप लगे भी तो क्यों ना लगे क्योंकि पुलिस करती भी है कुछ ऐसा ही, एक युवती की शिकायत पर दो बार अलग-अलग छेड़छाड़ का मामला एक व्यक्ति पर दर्ज किया गया, एक बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, दूसरी बार फिर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया, अपराध दर्ज करने के 4 महीने तक आरोपी शहर में बिंदास घूमता रहा और युवती बार-बार थाने के चक्कर काटती रही, अंततः ना जाने 4 महीने बाद पुलिस को क्या सपना आया कि आरोपी को घर से बुलवाया रात के 1 बजे गिरफ्तार किया और अगले दिन न्यायालय पेश किया, जहां पर न्यायालय ने लगी जमानत याचिका को खारिज किया, जिसके बाद आरोपी को जेल जाना पड़ा पर, सवाल यह है कि जहां युवती ने 4 महीने तक घूम रही थी और गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, वही चार महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को फिर गिरफ्तार करना पड़ा कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से आरोपी से लेकर शिकायतकर्ता तक असंतोष देखने को मिला।
आरोपी का आरोप मेरी शिकायत पर पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज
शिकायतकर्ता बतावदर सिंह कोहली साई बाबा तिराहा मनेन्द्रगढ़ निवासी ने शिकायत के अनुसार पिछले दिनों हुए एक घटनाक्रम में थाना मनेन्द्रगढ़ की मनमानी उजागर हुई है। मनेन्द्रगढ़ बस स्टैंड के होटल व्यवसायी द्वारा थाना मनेन्द्रगढ़ में एक युवती के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। व्यवसायी ने लिखित आरोप लगाया कि एक युवती जबरन उसके आवास में घुस गई और उसकी माँ के साथ गाली गलौच मार पीट को अंजाम दिया। इसकी मौखिक सूचना व्यवसायी ने मोबाइल द्वारा थाना प्रभारी को दी। युवती यहीं नहीं रुकी शाम को उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान में दाखिल हुई और गाली गलौच मारपीट करते हुए गल्ले पर हाँथ साफ कर दिया। आहत व्यवसायी इसकी शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंचा युवती थाने में मौजूद थी। युवती ने थाने में ही दरोगा और पुलिस अधिकारियों के समक्ष व्यवसायी से मारपीट की तथा आवेदन फाड़ दिया। अब जानकारी के अनुसार युवती की शिकायत पर व्यवसायी के विरुद्ध ही मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। व्यवसायी का आरोप है कि युवती की शिकायत पर एक ही धारा के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर दो मामले थाने द्वारा पंजीबद्ध किए गए हैं जबकि एक मामला पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
मनेन्द्रगढ़ थाना प्रभारी पर एकपक्षीय कार्यवाही का आरोप
शिकायतकर्ता बतावदर सिंह का आरोप है की स्थानीय महिला के विरुद्ध मनेन्द्रगढ़ की शिकायत दिनांक 06.02.2021 में तहत प्रार्थी के विरुद्ध थाना मनेन्द्रगढ़ द्वारा धारा 323, 506, 384 (आईपीसी) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, दिनांक 11.08.2022 को स्थनीय महिला प्रार्थी के आवास में आकर प्रार्थी की माता श्रीमती हरजित कौर के साथ गाली-गलौज मारपीट की गई जिसकी सूचना उसके द्वारा थाना प्रभारी को फोन से दी गई, दिनांक 13.08.2022 की शाम को पुन स्थानीय महिला प्रार्थी के होटल में पुनः आई तथा प्रार्थी के साथ मारपीट गाली-गलौज की जिसकी लिखित शिकायत थाने में प्रार्थी के द्वारा की गई। शिकायत करने के दौरान स्थनीय महिला द्वारा थाने में पुलिस कर्मियों के समक्ष माँ बहन की गाली-गलौज की तथा आवेदन की कॉपी फाड़ दी गई। जो कानून द्वारा प्रदत्त महिला अधिकारों का लगातार दुरूपयोग किया जा रहा है और थाना मनेन्द्रगढ़ द्वारा बार-बार एकपक्षीय कार्यवाही से प्रार्थी मानसिक तौर पर पीड़ित प्रताडित महसुस कर रहा है।