छत्तीसगढ़@गृहभाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों की स्वीकृति में भारी गड़बड़ीःराजेंद्र सिंह

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छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 संबंधी वित्त विभाग के निर्देश अनुसार भत्तों का भुगतान नहीं हुआःछत्तीसगढ़ढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन

-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 29 अक्टूबर 2022 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय आदेश दिनाँक 19 मई 2017 के द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन संबंधी निर्देश जारी किया गया था। जिसमें निर्देश-16 में स्पष्ट उल्लेख है कि यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधायें जो मूलवेतन से जुड़ी हुई थी, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगी। इसी प्रकार अन्य भत्ते जैसे गृहभाड़ा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे। लेकिन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार भुगतान अनेक कार्यालयों में नहीं हुआ है। राज्य के अनेक क्षेत्र से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं राजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवाँ वेतनमान) को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना 19 मई 2017 द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि वेतन नियतन संबंधी निर्देश साथ ही जारी हुआ था। उन्होंने जानकारी दिया कि निर्देश-16 के अंतर्गत कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पहले के वेतन संरचना अथार्त छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन में लागू दरों पर भुगतान करना था। जिसमें प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि के साथ वृद्धि करना था। लेकिन अनेक कार्यालयों में 1 जनवरी 2016 अथवा 1 जुलाई 2017 के स्थिति में प्राप्त हुए गृहभाड़ा भत्ता की राशि में बिना वृध्दि किये आज पर्यन्त भुगतान किया जा रहा है। जबकि सर्विस बुक अथार्त सेवा पुस्तिका में सातवे वेतन पे-मैट्रिक्स अनुसार स्वीकृत वार्षिक वेतनवृद्धि उपरान्त प्राप्त वेतन को छटवे वेतन में परिवर्तित कर क्षेत्र में लागू दर 10 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत अनुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करना था।
उन्होंने वेतन नियतन के संबंध में उदाहरण देकर बताया कि किसी कर्मचारी का 1 जनवरी 2016 के स्थिति में छठवाँ वेतन 9300-34800+4200 में 12090+4200=16290 था। जोकि 7 वाँ वेतनमान के लेवल 8 में 42300 पर निर्धारित होगा। वित्त विभाग के निर्देश अनुसार गृहभाड़ा भत्ता नियतन जनवरी 16 को 7 वाँ ₹42300 का 6 वाँ वेतन ₹16290 पर गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 1629 एवं 7 प्रतिशत 1140 में होगा। अगले वेतनवृद्धि तिथि 1 जुलाई 16 को 7 वाँ प्रतिशत 43600 का 6 वाँ वेतन 16780 में 3 प्रतिशत वृध्दि पर 10 प्रतिशत 1678 एवं 7 प्रतिशत 1140 होगा। जुलाई 17 को 7 वाँ 44900 का 6 वाँ वेतन 17290 पर 10 प्रतिशत 1729 एवं 7 में 1210 होगा। जुलाई 18 को 7 वाँ वेतन 46200 का 6 वाँ वेतन 17810 पर 10 प्रतिशत 1781 एवं 7 प्रतिशत 1247 होगा। जुलाई 19 को 7 वाँ वेतन 47600 का 6 वाँ वेतन ₹18350 पर 10 प्रतिशत 1835 एवं 7 प्रतिशत 1285 होगा। जुलाई 20 को 7 वाँ वेतन 49000 का 6 वाँ वेतन 18910 पर 10 प्रतिशत 1891 एवं 7 प्रतिशत 1324 होगा। जुलाई 21 को 7 वाँ वेतन 50500 का 6 वाँ वेतन 19480 पर 10 प्रतिशत 1948 एवं 7 प्रतिशत 1364 होगा एवं जुलाई 22 को 7 वाँ वेतन 52000 का 6 वाँ वेतन 20070 पर गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 2007 एवं 7 प्रतिशत 1405 होगा। लेकिन अनेक कर्मचारियों को विगत 8 वर्षों से जनवरी 2016 का 7 वाँ वेतन का 6 वाँ वेतन 16290 पर ही गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 1629 एवं 7 प्रतिशत 1140 निश्चित राशि दिया जा रहा है। जोकि अन्य समस्त ग्रेड पे/लेवल में 7 वाँ वेतन का 6 वाँ वेतन पर लागू होगा। फेडरेशन के कहना है कि कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने स्थापना में मामले को संज्ञान में लेकर कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत कर 2016 से 2022 तक का एरियर्स देना चाहिये। इसी प्रकार पदोन्नति अथवा क्रमोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड-पे (लेवल) परिवर्तन के अनुसार यात्रा भत्ता, परियोजना भत्ता,अनुसूचित क्षेत्र भत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता जैसे अन्य भत्ते जो मूल वेतन से जुड़े हैं, उनका भुगतान भी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पहले के वेतन संरचना अथार्त वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में लागू दरों पर करना था।


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