रायपुर,@छत्तीसगढ़ मे पिछड़े जिलो मे कॉलेज खोलने पर सरकार देगी 2.50 करोड़ तक अनुदान,आधा बयाज भी भरेगी

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रायपुर, 19 अक्टूबर 2022। छत्तीसगढ़ के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलो मे उच्च शिक्षा पहुचाने के लिए सरकार नया प्रयोग कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी मॉडल से कॉलेज खोलने की योजना बनी है। इस योजना के तहत चुनिदा क्षेत्रो मे कॉलेज खोलने वाले निजी सस्था को सरकार दो करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। कर्ज पर आधा बयाज भी भरेगी।
मुख्यमत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे राज्य मत्रिपरिषद की बैठक मे इस नये प्रस्ताव को मजूरी दे दी गई है। इस नये प्रस्ताव के मुताबिक खोले जाने वाले कॉलेजो को दी जाने वाली निश्चित पूजी निवेश पर अधिकतम सबसडी 2 करोड़ 50 लाख रुपए अति पिछड़ा क्षेत्रो के लिए और एक करोड़ 75 लाख रुपए पिछड़ा क्षेत्र के लिए दी जाएगी।
इसी तरह सरकार कम से कम 10 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज़ पर 50 की रियायती दर पर उपलबध कराएगी। इस भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनो के लिए नही किया जा सकता है। लीज की अवधि की समाप्ति होने पर दोनो पक्षो की सहमति से लीज की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यही नही कॉलेज के अधोसरचना निर्माण के लिए लिये गये अधिकतम 500 करोड़ रुपये के ऋण पर बयाज की राशि का 50त्न भुगतान सरकार की ओर से किया जाना है।
सरकार कॉलेज की स्थापना व्यय का अधिकतम दो करोड़ रुपए का 20′ पिछड़ा क्षेत्रो के लिए और 30′ अति पिछड़ा क्षेत्रो मे अनुदान के रूप मे देगी। कॉलेज के सभी विद्यार्थियो को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन कॉलेज के समस्त शैक्षणिक स्टाफ एव कर्मचारियो की वेतन व्यवस्था निजी सस्था को करनी होगी।
योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से गुणवत्ता रेटिग सस्था राष्ट्रीय मूल्याकन एव प्रत्यायन परिषद- हृ्र्रष्ट की ओर से ्र++, ्र+ या ्र ग्रेड पाने वाले कॉलेजो को एक लाख 51 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। क्कक्कक्क मॉडल के तहत खोले जाने वाले कॉलेजो को गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लगने वाले शुल्क का 50त्न अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए का वहन राज्य सरकार करेगी।
अभी निजी क्षेत्र के 12 कॉलेजो को ही शत प्रतिशत अनुदान
छत्तीसगढ़ मे अभी तक मध्यप्रदेश अशासकीय महाविद्यालय और सस्था (स्थापना एव विनियमन) अधिनियम के तहत प्रदेश मे कुल 12 निजी महाविद्यालयो को शत्-प्रतिशत् नियमित अनुदान के तहत सचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और सस्था (स्थापना एव विनियमन) अधिनियम, 2006 की नई व्यवस्था की गई।
2006 की व्यवस्था मे चार कॉलेजो को 50′ अनुदान
छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और सस्था (स्थापना एव विनियमन) अधिनियम के तहत अभी तक चार निजी कॉलेजो को 50′ अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष मे एक बार अधिकतम पाच लाख रुपये तक का तदर्थ अनुदान दिया जा सकता है। इसमे भवन विस्तार, फर्नीचर, उपकरण खरीदी की जा सकती है। आवेदन के आधार पर अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। यह अनुदान भी केवल उन्ही निजी कॉलेजो को दी जा सकती है जिनका सचालन कम से कम 10 वर्षो से हो रहा है।


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