भोपाल@दगो के आरोपी 12 साल के बच्चे पर एक्शन

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2.9 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी
भोपाल, 19 अक्टूबर 2022।
मध्य-प्रदेश के खरगोन जिले के एक 12 साल के बच्चे को दो लाख 90 हजार रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया है। यह बच्चा बीते साल रामनवमी पर हुए दगो का आरोपी है। इस नोटिस पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तज कसते हुए कहा कि मुसलमानो से इतनी नफरत कि अब बच्चो से वसूली लेगे? ज्ञात हो कि राज्य मे पत्थरबाजी और अन्य हिसक घटनाओ को रोकने के साथ शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुचाने वालो पर कार्यवाही के लिए एक कानून बनाया गया है प्रिवेशन एड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इस कानून मे संपत्ति को नुकसान पहुचाने पर वसूली का प्रावधान है।
सरकार द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति पहुचाने के लिए बनाए गए कानून के तहत ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। इस ट्रिब्यूनल मे कुल 343 शिकायते की गई थी जिसमे से 34 को स्वीकार किया गया और छह मामले निपटाए जा चुके है। इसमे से एक मामला है खरगोन का।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, खरगोन मे बीते साल 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर हिसा भड़की थी। यहा की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रामनवमी पर हुई हिसा मे उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, बच्चे ने उनके घर मे घुसकर लूटपाट की। बच्चे के माता पिता बच्चे को नाबालिग बता रहे है। वही ट्रिब्यूनल ने जो राशि तय की है उसकी भरपाई माता-पिता को करनी होगी।
इस मामले मे एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की भी एट्री हो गई है। उन्होने ट्वीट कर कहा है, मध्य प्रदेश के कानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय कानून कहता है कि.. किसी बालक के बारे मे यह उपधारणा की जाएगी कि वह असद्भाव पूर्ण या आपराधिक आशय दोषी नही, मुसलमानो से इतनी नफरत कि अब बच्चो से वसूली लेगे?


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