नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2022। उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो. जी. एन. साईबाबा और अन्य को प्रतिबधित नक्सलियो से कथित सबधो के मामले मे बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के रिहा करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ ने सबधित पक्षो की दलीले सुनने के बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
हालाकि, शीर्ष अदालत ने प्रो. साईबाबा एव अन्य को सबधित के अदालत समक्ष जमानत के लिए अर्जी दायर करने की अनुमति दी। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय के शुक्रवार उस फैसले को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमे निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास के फैसले को पलटते हुए प्रो. साईबाबा एव अन्य को रिहा करने के आदेश दिया गया था।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ समय बाद ही उसे रद्द करने की माग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायमूर्ति डी. वाई. चद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने फैसले पर तत्काल रोक लगाने की गुहार ठुकरा दी थी। हालाकि, शीर्ष अदालत ने बाद मे मामले की सुनवाई शनिवार को करने का फैसला किया था और राज्य सरकार की ‘विषेश अनुमति याचिका’ न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति चद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष शुक्रवार को (उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ समय बाद) राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रो. साईबाबा को उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले का उल्लेख करते उस (फैसले) पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई थी। इस मामले मे पीठ ने तत्काल सुनवाई करने से तत्काल इनकार कर दिया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर की एक खडपीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोजन की मजूरी देने मे प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण साईबाबा और अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा को शुक्रवार पलट दिया था। इस फैसले का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “हम योग्यता के आधार पर नही हारे है, यह केवल मजूरी के अभाव मे हुआ है।” प्रो. साईबाबा एव अन्य को प्रतिबधित माओवादी सगठन से सबध रखने के मामले मे निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी।
गढ़चिरौली की सत्र न्यायालय द्वारा सात मार्च 2017 को सभी आरोपियो को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानो के तहत प्रतिबधित माओवादी सगठन से सबध होने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषियो ने निचली अदालत के उस फैसले को उच्च उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर को आरोपी महेश करीमन तिर्की, हेम केशवदा मिश्रा, प्रशात राही नारायण सागलीकर और जीएन साईबाबा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। एक अन्य आरोपी -विजय नान तिर्की पहले से ही जमानत पर था, जबकि एक अन्य- पाडु पोरा नरोटे की अपील लबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
Check Also
बरेली@ गूगल मैप के भरोसे चलना जानलेवा साबित हुआ,3 युवकों की मौत
Share @ अधूरे पुल से नदी में गिरी कार…बरेली,24 नवम्बर 2024 (ए)। बरेली में जीएसपी …