डूगरपुर, 02 अक्टूबर 2022। राजस्थान मे एक और अनाचार के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। यह मामला राजस्थान के आदिवासी जिले से डूगरपुर से जुड़ा है । डूगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने यह फैसला महज 70 दिन मे सुना दिया । पुलिस ने भी इस मामले मे त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के बाद आरोपी को गिरफ्तार 20 दिन के भीतर उसके खिलाफ कोर्ट मे चार्जशीट पेश कर दी थी । उसके बाद कोर्ट ने इस मामले मे नियमित सुनवाई की । शनिवार को न्यायाधीश सजय कुमार भटनागर ने 70 के भीतर अपना फैसला सुना दिया । रेपिस्ट ने नाबालिग से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी पर पाच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है ।
डूगरपुर की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने बताया की केस सदर थाना इलाके का है । रेप के बाद हत्या की शिकार हुई मृतका की मा ने सदर थाने मे दी अपनी रिपोर्ट मे बताया कि 29 जून 2022 की रात को उसकी 10 साल की बेटी घर मे खाट पर सोई थी ।
रात को उसकी बेटी घर से गायब हो गई थी । उसके अगले दिन शाम को उसका शव गाव मे एक पुलिया के नीचे लहूलुहान हालत मे निर्वस्त्र मिला था । मृतका की मा की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जाच शुरू की ।
आरोपी के डीएनए टेस्ट से हुआ पूरे मामले का खुलासा
पुलिस ने मौके से एसएफएल टीम की ओर से जुटाए साक्ष्यो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीडि़ता के गाव के ही पूर्व सरपच के पौते जितेद्र उर्फ जीतू को डिटेन कर उससे पूछताछ की । पूछताछ मे जितेन्द्र नाबालिग के अपहरण, रेप और हत्या से मना करता रहा. लेकिन पुलिस को सबूतो के आधार पर उस पर पूरा शक था ।
लिहाजा पुलिस ने बाद मे आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया. इससे मामले का खुलासा हो गया कि जितेन्द्र उर्फ जीतू ने ही नाबालिग का अपहरण कर उससे रेप किया । बाद मे गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ।
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