रायपुर, 30 सितम्बर 2022। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (सशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए है। सशोधन मे विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियो के लिए वर्तमान मे प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरो मे प्रतिशत मे वृद्धि की गई है। विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ) ) मे उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 मे क्रमशः घरेलू उपभोक्ताओ के लिए वर्तमान ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत मे प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत मे 3 प्रतिशत वृद्धि उपरात 11 प्रतिशत तथा गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत मे 5 प्रतिशत वृद्धि उपरात 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ) ) मे सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयो, लघु व मध्यम उद्योगो आदि के लिए शुल्क वृद्धि की गयी है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भाग ख के (धारा 3 (1) (ब) मे सरल क्र. 16 के उपभोक्ता अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहुच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिए शुल्क की दरो मे कोई परिवर्तन नही किया गया है।
विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स) ) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 मे उल्लेखित उत्पादन कम्पनियो, राज्य के निजी व सार्वजनिक कम्पनिया आदि इकाईयो के लिए ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत मे शुल्क की दरे बढ़ाई गयी है तथा सरल क्र. 18 मे उल्लेखित उत्पादन इकाईयो के लिए शुल्क यथावत रखा गया है।
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