रायपुर@शराबबदी के बीच आया नया फरमान

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अब पर्यटन मडल के होटलो-मोटलो मे भी छलका सकेगे जाम
रायपुर, 26 सितम्बर 2022।
छत्तीसगढ़ मे इन दिनो शराबबदी को लेकर काग्रेस और भाजपा के बीच तकरार चल रही है। इस बीच आबकारी विभाग ने नया फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मडल के होटलो-मोटलो मे भी विदेशी शराब परोसी जाएगी।
बता दे कि आबकारी विभाग द्वारा इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मगर विभाग ने इसके साथ शर्त भी रखी है कि यह शराब होटल के रेस्टोरेट या ऐसे ही किसी जगह पर ग्राहको को खुली बोतल से परोसी जाएगी। इसके लिए पर्यटन मडल के होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेस जारी होगा। इन होटलो मे जाम छलकाने का दौर दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चल सकता है।
लाइसेस लेने वालो के लिए आबकारी विभाग ने रखी शर्ते
इन होटलो मे परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। दुकान कलेक्टर तय करेगे।
दूसरी यह कि होटल मे केवल एक ही बार रूम और शराब काउटर की अनुमति होगी।
20′ अधिक मूल्य पर बिकेगी शराब
आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होटलो मे विदेशी शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम से कम 20त्न अधिक मूल्य पर होगी। होटल एक समय मे 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक मे नही रखेगे। अगर होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त यह सीमा बढ़ा भी सकते है। बार साल मे कुछ त्यौहारो-पर्वो को मिलाकर 10 दिन ही बद रहेगे। इनमे गणतत्र दिवस, महात्मा गाधी की शहादत दिवस, होली, मोहर्रम, स्वतत्रता दिवस, गाधी जयती और गुरु घासीदास जयती पर्व शामिल है। अगर प्रशासन कानून-व्यवस्था, चुनाव या किसी और सबध मे बार को बद करने का आदेश देता है तो उस दिन भी बार बद रखना होगा।
एक लाख रुपए होगी लाइसेस फीस
आबकारी विभाग द्वारा पर्यटन बार लाइसेस के लिए एक लाख रुपए सालाना शुल्क लिया जाएगा। लाइसेस वाले को शर्तो के पालन की गारटी आदि के तौर पर लाइसेस शुल्क की 25त्न राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैक मे जमा करनी होगी। बता दे कि यह रकम 30 जून तक जमा रहेगी। शर्तो का उल्लघन नही होने या किसी प्रकार का बकाया नही रहने पर यह राशि दे दी जाएगी।
शहर के होटल व्यवसायियो को होगा फायदा
आपको बता दे कि पर्यटन विभाग ने पहले ही रिसॉर्ट और मोटल्स के सचालन का जिम्मा व्यवसायियो देने का फैसला कर लिया है। वही राज्य कैबिनेट ने पर्यटन मडल के होटलो को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेस देने का फैसला मई मे किया था। ऐसे मे आबकारी विभाग के इस फैसले से शहर के बड़े होटल व्यवसायियो को लाभ मिलेगा।


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