10 हजार की राशि जमा करने पर मिली सशर्त जमानत, मानहानि के मामले मे पहुचे थे जिला अदालत
ग्वालियर, 24 सितम्बर 2022। पूर्व मुख्यमत्री दिग्विजय सिह को जमानत मिल गई है। 10 हजार रुपए की राशि जमा करने पर सशर्त जमानत मिली है। वे मानहानि के एक मामले मे जिला अदालत पहुचे थे। पूर्व मुख्यमत्री दिग्विजय सिह के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज है। न्यायालय ने दिग्विजय सिह को आज हाजिर होने का आदेश दिया था।
दिग्विजय ने आरएसएस, बजरग दल और भाजपा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगाया था।पैसे लेकर पाकिस्तान की ढ्ढस्ढ्ढ के लिए जासूसी करने का बयान दिया था। दिग्विजय सिह ने 31 अगस्त 2019 को भिड जिले मे भाषण दिया था। अधिवक्ता और भाजपा मे विशेष आमत्रित सदस्य अवधेश भादौरिया ने जिला अदालत मे याचिका दायर की थी।
जमानत मिलने के बाद दिग्विजय ने मीडिया से कहा कि यह कोई पहला केस नही है। एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पर लग चुका है। हैरतअगेज बात यह है कि जो सस्था रजिस्टर्ड नही है जिसकी मेबरशिप नही है।
जिसका बैक अकाउट नही है उसकी मानहानि कैसे कर दी मैने। यही वजह है कि जज ने मुझे जमानत दे दी।
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