बलरामपुर 24 सितम्बर 2022(घटती-घटना)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात का जलवा जारी यू एस राम के बाद संजय कुमार ग्रायकर सहायक अभियंता/ प्रभारी कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज की छुट्टी,,8 करोड से अधिक राशी का बंदरबांट करने का आरोप मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेट मुलाकात कार्यक्रम के बाद बलरामपुर में इस वक्त भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की मुहिम जारी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा यू एस राम कार्यपालन अभियंता के खिलाफ शिकायत की गई थी जिसके पश्चात उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था और अब एक और बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है जिसमें वर्तमान प्रभारी संजय कुमार ग्रायकर सहायक अभियंता/ प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हैं उन पर 8 करोड़ से अधिक की राशि का बंदरबांट करने का आरोप लगा है साथ ही कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अमवार डैम के कार्य में भी अनियमितता बरती गई है जिसे ध्यान मे रखते हुए संजय कुमार ग्रायकर सहायक अभियंता/ प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को वित्तीय संहिता प्रावधानों के साथ-साथ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के फल स्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नया रायपुर अटल नगर में संबंध कर दिया गया है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार बस जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी प्रेम सिंह धरेन्द्र अपर सचिव छत्तीसगढ़ जल संसाधन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.09.2022 क्रमांक एफ 03-05/31/ स्था / 2022 : जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2022-23 में भू-अर्जन की राशि रु. 867.00 लाख को योर सेल्फ चेक के माध्यम से फर्मों के व्यक्तिगत खाते में फर्जी भुगतान कर वित्तीय अनियमितता करने की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया वित्तीय संहिता के अध्याय-2 (वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य नीति) खण्ड-1, धन की प्राप्ति के स्पष्टीकरण में किये गये प्रावधान के विपरीत प्रतीत होने से अनियमितता की विस्तृत जांच कर, अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री संजय कुमार ग्रायकर, सहायक अभियंता / प्रभारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज को छ0ग0 वित्तीय संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन के फलस्वरुप छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9( 1 ) (क) निहित प्रावधानान्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नया रायपुर अटल नगर में संबद्ध करता है। 2/ निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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