बिलासपुर,@विराट अपहरण काड के पाचो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा, बड़ी मा ने प्रेमी सग मिलकर कराया था किडनैप

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बिलासपुर, 23 सितम्बर 2022। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के चर्चित विराट सर्राफ अपहरण काड मे जिला न्यायालय ने साजिश मे शामिल सभी 5 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पाच आरोपियो मे प्रकरण मे मास्टर माइड विराट सर्राफ की बड़ी मा नीता सर्राफ भी शामिल है। अपहरण के बाद विराट के परिवार से 6 करोड़ रुपए की फिरौती की माग रखी गई थी।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2019 को भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 6 साल के बच्चे विराट सराफ का अपहरण हुआ था। बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाटा इलाके से पुलिस ने बरामद किया था। अपहरण काड की मास्टर माइट विराट की बड़ी मा नीता सराफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी।
थाने मे रिपोर्ट के बाद जरहाभाठा पन्ना नगर मे रहने वाले राज किशोर सिह के बद मकान से 26 अप्रैल की सुबह पुलिस की टीम ने विराट को एक अपहरणकर्ता के कजे से बरामद किया था।अपहरण मे शामिल हरे कृष्ण कुमार राय निवासी भोजपुर बिहार ने पुलिस को पूछताछ मे बताया था कि विराट का अपहरण अपने साथी अनिल सिह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिह के साथ मिलकर किया था।
अपहरण के बाद विराट को राजकिशोर के घर पर रखा गया था। विराट के अपहरण के बाद नीता उन्हे परिवार मे हो रही हर गतिविधियो की जानकारी आरोपियो तक पहुचा रही थी। पुलिस ने नीता को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर उसने विराट अपहरण काड मे शामिल होना स्वीकार किया था।
पूछताछ मे नीता ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार अनिल सिह से उसकी पुरानी जान पहचान है। करीब 2 वर्ष पूर्व उसने अनिल को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। अनिल ने उसे रकम इनवेस्ट करने के बाद 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। अनिल ने उसे 5 लाख वापस किए थे, लेकिन बची रकम 30 लाख रुपए अनिल वापस नही कर रहा था।
अनिल ने रकम वापस करने के लिए नीता को उसी के परिवार के सदस्य के अपहरण कराने के बाद फिरौती की रकम की माग कर पैसे लौटाने की बात कही।नीता उसकी बातो मे आ गई और परिवार के ही किसी सदस्य के अपहरण करने की योजना बनाई।
जाच के बाद चार्जशीट जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट मे पेश किया गया था। सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिह, गोडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा दी है।


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