यूपी विधानसभा मे सीआरपीसी सशोधन विधेयक पेश, नाबालिग बेटियो से दुराचार के मामलो मे अग्रिम जमानत नही

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लखनऊ, 23 सितम्बर 2022। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा मे बड़ा कदम उठाया है. दड सहिता प्रक्रिया सहिता (उत्तर प्रदेश सशोधन)2022 विधेयक बृहस्पतिवार को विधानसभा मे पेश किया। विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया।अब नाबालिग बेटियो और महिलाओ के साथ बलात्कार करने वालो को अब अग्रिम जमानत नही मिलेगी। साथ ही आरोपी की ओर से पीडि़त और पीडि़ता के साथ गवाहो को भयभीत व प्रताडि़त नही किया जा सकेगा।
विधानमडल के दोनो सदनो मे महिलाओ के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सरकार की ओर से सुबह पहले – विधानसभा मे दड प्रक्रिया सहिता (उत्तर प्रदेश सशोधन) विधेयक 2022 विधानसभा मे पुर:स्थापित करने की मजूरी मागी। महिलाओ के सबोधन के बाद विधेयक को सदन मे रखा गया जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया।
प्रदेश सरकार के ससदीय कार्य मत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि महिलाओ, बालको और बालिकाओ के विरुद्ध अपराधो के प्रति जीरो टॉलरेस की नीति अपनाते हुए सरकार ने विधेयक पेश किया है। उन्होने कहा कि बालको, बेटियो और महिलाओ के यौन अपराध मे अग्रिम जमानत नही मिलने से यौन अपराधो के जैविक साक्ष्य को त्वरित सग्रहित करने, साक्ष्यो को नष्ट होने से रोकने, साक्ष्यो को नष्ट होने की सभावना कम होगी। साथ ही आरोपी की ओर से पीडि़त और पीडि़ता के साथ गवाहो को भयभीत व प्रताडि़त नही किया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि प्रदेश मे अपनी प्रबृति के सबध मे दड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 736 को सशोधित किए जाने का निर्णय किया है। ताकि लैगिग अपराधो से बालिको का सरक्षण अधिनियम 2012 और भारतीय दड सहिता 1860 (अधिनियम सख्या 45 सन 1860) की धारा विधेयक के तहत भारतीय दड सहिता की धारा 376, 376क, 376कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 चक, 376 ड मे बलात्सग से सबधित अपराधो को अग्रिम जमानत के उपबध के अपवादो मे शामिल किया जा सके। उन्होने बताया कि विधेयक लागू होने के बाद भारतीय दड सहिता की धारा 376, 376क, 376कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 चक, 376 ड मे बलात्सग से सबधित अपराधो को अग्रिम जमानत नही मिलेगी।
विधानसभा मे पारित किए गए छह विधेयक विधान परिषद मे भी पास कर दिए गए। इसमे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर सशोधन विधेयक 2022, सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985-नियम-12 (सशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 और इटरमीडिएट शिक्षा (सशोधन) विधेयक, 2022 को विधान सभा के बाद विधान परिषद मे भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।


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