अब 20 करोड़ से ज्यादा नकद चदा नही जुटा पाएगे राजनीतिक दल
नई दिल्ली, २० सितम्बर 2022। केद्रीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजनीतिक दलो के लिए एक बार मे मिलने वाले नकद चदे की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चदे मे नकद की सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने की बात भी कही गई है। इसका मकसद चुनावी चदे को कालेधन से मुक्त करना है। सरकार से जुड़े सूत्रो ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे लेकर केद्रीय विधि मत्री किरेन रीजीजू को पत्र लिखा है, जिसमे जन प्रतिनिधित्व कानून मे कुछ सशोधन की माग की गई है। आयोग की सिफारिशो का मकसद राजनीतिक दलो को मिलने वाले चदे की व्यवस्था मे सुधार और पारदर्शिता लाना है। आयोग की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया गया है, जब हाल ही मे उसने 284 ऐसे दलो का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, जो नियमो का पालन नही कर रहे थे। आयकर विभाग ने हाल ही मे कर चोरी के आरोप मे ऐसी कई राजनीतिक इकाइयो के ठिकानो पर छापे भी मारे थे। मौजूदा नियमो के अनुसार, राजनीतिक दलो को 20 हजार रुपये से ऊपर वाले सभी चदो का खुलासा करना होता है और आयोग के समक्ष इस बारे मे रिपोर्ट देनी होती है। सूत्रो ने कहा कि अगर आयोग के इस प्रस्ताव को विधि मत्रालय की मजूरी मिल जाती है तो 2000 रुपये से अधिक सभी चदो के बारे मे राजनीतिक दलो को जानकारी देनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि किसी भी राजनीतिक दल को मिले कुल चदे मे नकद अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये होना चाहिए। निर्वाचन आयोग यह भी चाहता है कि चुनावो के दौरान उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैक खात खोले और सारा लेनदेन इसी खाते से हो।
साथ ही चुनावी खर्च के बयौरे मे इसकी जानकारी भी दी जाए।
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