पदोन्नति पर सशय बरक¸रार
सेवानिवृत के ऐन 14 दिवस पूर्व एमएचए ने राज्य सरकार द्वारा किया गया निलबन निरस्त किया
रायपुर, 17 सितम्बर 2022। विवादित आईपीएस मुकेश गुप्ता के निलबन को केद्रीय गृह मत्रालय ने निरस्त कर दिया है। श्री गुप्ता को राज्य सर्कार ने अलग अलग मामलो मे आरोप निरूपित कर निलबित किया था। उनका निलबन एमएचए ने उनकी v से ऐन 14 दिवस पूर्व निलबन निरस्ती का आदेश कर राज्य सरकार को चौका दिया है। हालाकि अब तक राज्य सरकार द्वारा उनको पदावनत किया था उस मामले मे सशय बरक¸रार है। मुकेश गुप्ता 1988 बैच के छतीसगढ़ कैडर के आईपीएस है। फिलहाल पदावनत होने के बाद एडीजी रैक के अफसर है। इसी माह 30 सितबर को उनका रिटायरमेट है। उससे 14 दिन पहले उनका निलबन निरस्त कर दिया गया है। केद्रीय गृह मत्रालय ने 3 मई 2019 को मुकेश गुप्ता की अपील तथा 17 अगस्त 2022 को दिये गये अभ्यावेदन तथा राज्य सरकार द्वारा 1 जून 2022 को प्राप्त टीप न्यायालय के आदेश, प्रासगिक अभिलेख तथा मामले के तथ्य व परिस्थितियो को देखते हुए माना कि मुकेश गुप्ता को निलबित रखा जाना उचित नही है। उनके निलबन आदेश को निरस्त कर दिया गया। आईपीएस मुकेश गुप्ता को पूर्ववर्ती सरकार ने 6 अक्टूबर 2018 को आचार सहिता लगने के कुछ ही घटो पहले प्रमोशन देते हुए एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन किया था।
उनके साथ उन्ही के बैच के दो अन्य अफसरो को भी प्रमोशन दिया गया था।
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