इकार,कल है परीक्षा का आयोजन
बिलासपुर, 17 सितम्बर 2022। टीचर्स एजिबिलिटी टेस्ट (भ्श्वभ्) की परीक्षा को स्थगन देने से हाई कोर्ट ने इकार कर दिया है। इस परीक्षा को लेकर नेशनल कौसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की अधिसूचना को हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब मागा है। हाई कोर्ट मे बिलासपुर के सुशील गहरे ने दायर याचिका मे कहा है कि पूर्व मे जिन लोगो ने डी एड कर लिया है उन्हे भी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाता था लेकिन सन् 2018 मे एक अधिसूचना जारी कर एनसीटीई ने पात्रता तो दी लेकिन दो वर्ष के भीतर उन्हे 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता कर दी। अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने की माग की। उक्त परीक्षा 18 सितबर को रखी गई है। कोर्ट ने कम समय होने के कारण परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने से इकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापम को इस मामले मे जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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