अम्बिकापुर 15 सितम्बर 2022 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर राजकुमार रजक द्वारा गुरूवार को नवापारा चौक में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आई.पी.सी. की धारा 366-क के अनुसार 18 वर्ष से कम की आयु की लकड़ी को बुरे आशय से ले जाने के लिए उत्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध है तथा आई.पी.सी. की धारा 366-ख के अनुसार 21 वर्ष से कम की आयु की लकड़ी को बुरे आशय से आयात करना दण्डनीय अपराध हैं तथा आई.पी.सी. की धारा 370 के अनुसार किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार दण्डनीय है तथा आई.पी.सी. की धारा 374 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विधि विरूद्ध तौर पर विवश करना दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडç¸तों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 द्वारा भी यौन शोषण तथा तस्करी रोकने की दिशा में सार्थक पहल की गई है। जिसमें तस्करी और यौन शोषण के पीçड़तों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने की सहायता देना तथा उक्त विषय पर कानूनी जागरूकता तथा कारपोरेट जगत द्वारा भी अपनी सामाजिक जवाबदेही निभाते हुए ऐसे पीडितां के कौशल निर्माण और रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए उपायों का समर्थन करने तथा उक्त संबंध में सभी स्टेक होल्डर के संवेदीकरण तथा उक्त क्षेत्र में अन्य संगठनो की सहायता प्राप्त करने का निर्देश है।
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