कोर्ट ने 60 साल के शख्स को सुनाई सजा
मुबई ,02 सितम्बर 2022। मुबई की एक विशेष अदालत ने बाल यौन शोषण के एक मामले मे 60 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति मे अश्लील हरकत करना उसके यौन इरादे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बच्चो को यौन अपराधो से सरक्षण (पॉक्सो) कानून के लिए विशेष न्यायाधीश प्रिया बनकर ने 29 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 साल का पीडि़त बच्चा जब अपने घर के पास आरोपी की सिलाई की दुकान पर गया तो उसने देखा कि आरोपी अश्लील हरकत कर रहा है। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसने लड़के को दुकान पर नही बुलाया था और न ही वह लड़के के पास गया था।अदालत ने अपने फैसले मे कहा कि यह सच है कि बच्चे ने गलती से उस आदमी की हरकत देखी ली लेकिन आरोपी की दुकान छोटी है और बगल से गुजरने वाला कोई भी राहगीर उसकी हरकत देख सकता था।
अदालत ने कहा कि इस घटना का पीडि़त, उसके परिवार के सदस्यो और यहा तक ??कि समाज पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा ऐसी धारणा है कि घर और आसपास के क्षेत्र बच्चो के लिए सुरक्षित नही है। अदालत ने कहा कि इससे समाज मे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद 60 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1 साल की सजा सुना दी गई।
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