अम्बिकापुर@भाजपा पार्षद ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया संविधान विरोधी

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अम्बिकापुर,29 जुलाई 2022 (घटती-घटना)। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के फार्म हाउस में काम के दौरान एक युवक की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई थी। इस मामले में 48 घंटे बाद दरिमा थाना में धारा 304 ए के तहत राकेश गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर एफआईआर होना स्वास्थ्य मंत्री को नागवार गुजरा और 12 सदस्यीय जांच दल गठित की है। जो कि पूर्णत: अवैधानिक अवैध है। शासन के नियमों का विरूद्ध है। उक्त बातें शक्रवार को एक होटल में पे्रस वार्ता आयोजित कर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गठित जांच कमेटी में कैबिनेट दर्जा प्राप्त तीन नेताओं को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच कमेटी गठन करने पर भाजपा पार्षद ने उन्हें संविधन विरोधी बताते हुए राज्यपाल को पत्र खिकर मंत्री मंडल से बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 304 ए जैसे अपराध में जांच कमेटी बनाने का अधिकार स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है। वहीं इस मामले में भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरगुजा में बिजली से कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इन मामलों में स्वास्थ्य मंत्री एब बार भी किसी के लिए जांच कमेटी का गठन नहीं किया फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी की जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर अपराध दर्ज हुआ तो जांच कमेटी का गठन किया गया।


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