अब रात मे भी फहरा सकते है राष्ट्रीय ध्वज,केद्र सरकार ने भारतीय ध्वज सहिता के नियम मे किया महत्वपूर्ण बदलाव
नई दिल्ली, 24 जुलाई 2022। आजादी की 75वी वर्षगाठ को केद्र सरकार ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रुप मे मना रही है. इसी के साथ केद्र सरकार ने स्वतत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरगा’ अभियान को लेकर झडा फहराने के नियमो मे एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब आप अपने घर पर दिन-रात तिरगा फहरा सकते है. नियमो के मुताबिक अब तक नागरिको को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झडा फहराने की अनुमति थी. लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद अब सूर्यास्त के बाद भी झडा फहराया जा सकता है.
केद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 20 जुलाई को सभी सचिवो को पत्र लिखकर इस नए नियम के बारे मे जानकारी दी है. जो कि पत्र जारी होने के दिन से ही लागू हो चुकी है. लेटर मे ककहा गया है कि भारतीय ध्वज सहिता, 2002 मे और सशोधन किया गया है. इसके तहत अब “जहा पर भी झडा खुले मे फहराया जाता है या किसी भी नागरिक के घर पर फहराया जाता है, इसे अब दिन-रात फहराया जा सकेगा”.
क्या कहते है नियम ?
पहेल के नियम की बात दी जाए तो पहले यह नियम था कि किसी भी मौसम मे झडे को जहा फहराया जाता था, उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए. भारतीय ध्वज सहिता, 2002, को पहले 30 दिसबर, 2021 के आदेश पर सशोधित किया गया था और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई. अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी बटिग से बना होगा. पत्र मे कहा गया है कि “तिरगा को क्षतिग्रस्त हालत मे नही फहराया जाना चाहिए, उसे सम्मान के साथ और तिरगा फहराने के सभी नियमो के साथ फहराना चाहिए।
नागरिको को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया निर्णय
गृह सचिव ने पत्र मे ये भी कहा है कि इस नियम का उद्देश्य नागरिको को स्वतत्रता दिवस को लेकर ‘हर घर तिरगा’ समारोह के हिस्से के रूप मे अपने घरो मे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है. बता दे कि अमृत महोत्सव की कड़ी मे प्रधानमत्री नरेद्र मोदी ने देशवासियो से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरो मे तिरगा फहराने का आवाहन किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि यह आदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा. सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 30 करोड़ घरो मे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।