बिलासपुर,@पुलिस भर्ती मे लबाई कम होने पर कर दिया अयोग्य,हाई कोर्ट के आदेश पर हुई फिर हुई जाच,नापजोख मे पास होने पर परीक्षा मे भाग लेने का मिला अवसर
बिलासपुर, 23 जुलाई 2022। पुलिस भर्ती मे ऊचाई कम होने की वजह से अयोग्य घोषित किए जाने पर उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उम्मीदवार की दलालो को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश होकर फिर से लबाई की जाच कराने का आदेश दिया. जाच मे याचिकाकर्ता की लबाई 168 सेमी से अधिक पाते हुए उसे भर्ती के योग्य घोषित किया गया.
जानकारी के अनुसार, राज्य मे सूबेदार, सब इन्सपेक्टर एव प्लाटून कमाण्डर के रिक्त 975 पदो पर भर्ती के लिए सितम्बर 2021 मे विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती परीक्षा मे पुरुष उम्मीदवारो की न्यूनतम ऊचाई 168 सेमी निर्धारित की गई थी. जाजगीर-चाम्पा जिला के जैजैपुर तहसील के ग्राम जमड़ी निवासी लकेश कुमार द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन शारीरिक नापजोख के दौरान उचाई 168 सेमी से कम होने की बात कहते हुए भर्ती कमेटी ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया.
भर्ती कमेटी के फैसले से क्षुब्ध होकर लकेश कुमार ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एव घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट मे रिट याचिका दायर की. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि पूर्व मे वर्ष 2018 मे आवेदक ने जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल और पुलिस दूरसचार बल की भर्ती परीक्षा मे शामिल हुआ था. तीनो भर्ती परीक्षाओ मे आईपीएस अधिकारी की कमेटी ने ऊचाई 168 सेमी से अधिक होने पर याचिकाकर्ता को नापजोख परीक्षा मे पास किया था. ऐसे मे चार वर्ष बाद उसकी उचाई कैसे कम हो सकती है.
हाई कोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुएछत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 6 उप नियम 10 के तहत् याचिकाकर्ता को पुनः चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर पुनः लबाई की जाच करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता 15 जुलाई 2022 को भर्ती कमेटी के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर, बिलासपुर के समक्ष उपस्थित हुआ. उनके द्वारा जाच के पश्चात लबाई 168 सेमी से अधिक पाते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा के योग्य घोषित किया गया।
