बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली 14 जुलाई 2022। जीएसटी कानून के तहत यह अन्य पेशेवर, तकनीक और कारोबारी सेवाओं की श्रेणी में आता है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा। इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 18 फीसदी दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने यह व्यवस्था दी है। ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा डिजाइंस लिमिटेड ने एएआर से पूछा कि उसके पोर्टल पर विदेशी कंपनी लेनजिंग सिंगापुर पीटीई लिमिटेड को विज्ञापन के लिए जगह देने पर कितना जीएसटी देना होगा।
इस पर एएआर ने कहा कि लेनजिंग को मिंत्रा जो सेवा दे रही है, वह इंटरनेट स्थल की बिक्री है। इसके लिए वह तय दर से शुल्क ले रही है। कमीशन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए जीएसटी कानून के तहत यह अन्य पेशेवर, तकनीक और कारोबारी सेवाओं की श्रेणी में आता है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा।