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सूरजपुर@तहसीलदार पर रिश्वत का आरोप

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-ओमकार पाण्डेय-
सूरजपुर 10 जुलाई 2022 (घटती-घटना)। ओड़गी तहसीलदार के पद पर रहते हुए वर्तमान सूरजपुर तहसीलदार पर जमीन संबन्धी एक मामले में तबादला आदेश जारी होने के बाद रिश्वत लेकर नियम विरुद्ध ढंग से आदेश पारित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के दूरस्थ ग्राम इन्दरपुर ओड़गी निवासी मोहम्मद लतीफ नामक वयोवृद्ध ने सूरजपुर कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं तहसीलदार ने कार्यवाही को वैधानिक करार दिया है।
कलेक्टर सूरजपुर से उक्ताशय के संबन्ध में की गई लिखित शिकायत में 80 वर्षीय पीçड़त मोहम्मद लतीफ पिता सहजीद निवासी इन्दरपुर ओड़गी ने मामले की उच्चस्तरीय जांच करा कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनका शैलेश कुमार सिंह से जमीन संबन्धी विवाद को लेकर दो साल से प्रकरण तहसीलदार ओड़गी के न्यायालय में चल रहा था। विगत एक जून को नियत पेशी में दोनों पक्षों के अधिवक्ता का तर्क सुनकर तहसीलदार संजय राठौर द्वारा प्रारंभिक आदेश के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की थी। इसी बीच एक जून को कलेक्टर सुरजपुर द्वारा जारी तबादला आदेश में ओड़गी तहसीलदार संजय राठौर का तबादला तहसीलदार सूरजपुर के पद पर कर दिया गया था।
नियत तिथि से पूर्व जारी आदेश,,,,
शिकायत कर्ता ने दस्तवेजो के साथ बताया कि उनके मामले में प्रारंभिक आदेश के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित थी। उनका आरोप है कि उसके बावजूद तहसीलदार श्री राठौर ने पद का दुरुपयोग करते हुए आदेश के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व 3 जून को दूसरे के पक्ष में नियम विरुद्ध ढंग से आदेश पारित कर शिकायत कर्ता को विवादित भूमि से कब्जा छोड़ने का निर्देश दिया है।
अनुपस्थिति में
आदेश पर सवाल

शिकायत में दस्तावेजीय प्रमाण के मुताबिक तहसीलदार ने ओड़गी तहसील में 3 जून को प्रकरणों की सुनवाई के लिए नियत तिथि को 13 जून नियत किये जाने का आदेश चस्पा किया था। जिसमे उल्लेखित था कि वे जिला कार्यालय में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में 8 जून को नियत प्रकरण में 3 जून को आदेश पारित किया जाना स्वमेव गंभीर जांच का विषय है।

उंक्त मामले में मैंने वैधानिक आदेश जारी किया है। मुझ पर लगाये जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। जो जांच में स्वमेव स्पष्ट हो जाएगा। मेरे फैसले के विपरीत अपील भी की जा सकती है।
संजय राठौर
तहसीलदार सूरजपुर


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