रायपुर@छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

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नगर निगमो को दिए गए ले-आउट के अधिकार
रायपुर, 04 जुलाई 2022।
छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरो मे लोगो को ले-आउट पास कराने मे आ रही दिक्कत को सुलझाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ले-आउट पास कराने के अधिकार नगर निगमो को दिए गए है। पहले ले-आउट पास कराने के लिए नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदन लेना पड़ता था। इस नये फैसले से लोगो को एक ही छत की नीचे ले-आउट अनुमोदन की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमत्री भूपेश बघेल की नगर निगमो को ले-आउट के अधिकार देने की घोषणा की थी, जिस पर आवास एव पर्यावरण विभाग द्वारा त्वरित अमल करते हुए नगर निगमो को ले-आउट पास कराने का अधिकार देने के सबध मे आज अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 9 जिलो के 12 नगर पालिका निगमो रायपुर, बीरगाव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनादगाव, रायगढ़, जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी के आयुक्तो को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनकी सीमा के अतर्गत शर्तो के साथ ले-आउट पास करने के अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है। अधिसूचना मे यह भी कहा गया है कि ले-आउट के अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण अग होगा। प्रत्यायोजित धाराओ का उपयोग छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियो के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को धारण करने वाले अधिकारियो को ही प्रत्योजित अधिकार के अतर्गत कार्य सम्पादन का दायित्व सौपा जा सकेगा। सबधित नगर निगमो को ले-आउट अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से टाउन प्लानर की नियुक्ति करनी होगी।
इसी प्रकार विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के एक माह के भीतर समस्त ले-आउट सबधित जिले के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियो से कार्योत्तर स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृत की जाने वाली विकास अनुज्ञाओ को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के वेबसाईट मे अपलोड करने के साथ-साथ स्वीकृत अनुज्ञाओ की प्रति नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय मे जमा कराना होगा। स्वीकृत अनुज्ञाओ के भौतिक परीक्षण एव पुनर्विलोकन का अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियो के पास होगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धाराओ के अतर्गत राजस्व, शुल्क, शास्ती राशि अधिनियम मे उल्लेखित मद के अतर्गत जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि विकास अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम एव विकास योजना के मापदण्डो के उल्लघन या अतिक्रमण के लिए सबधित नगर पालिक निगम जिम्मेदार होगे।


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