बिलासपुर, २8 जून 2022। निवेशको ने सहारा इडिया सोसाइटी से भुगतान की माग को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होने याचिका मे , केद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, तारबाहर थाना प्रभारी सहित सहारा सोसायटी के स्थानीय, राज्य स्तरीय और केन्द्रीय प्रबधन को, सुब्रत राय सहारा सहित अन्य को पक्षकार बनाया है। इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जिसमे सभी पक्षकारो को जवाब देना होगा।
सहारा इडिया सोसाइटी के जमाकर्ताओ का भुगतान नही किया जा रहा है। इससे परेशान होकर अविनाश दार्वेकर, याजुवेद्र त्रिवेदी, नारायण मूर्ति, अशोक बासु, बनानी घोष, सूबेदार यादव और अन्य ने मिलकर हाईकोर्ट मे अधिवक्ता डॉ. सचिन अशोक काले एव अन्य वकीलो के माध्यम से हाईकोर्ट मे याचिका लगाई है।
वकीलो ने कोर्ट को बताया कि सहारा इडिया सोसाइटी के अफसर सेबी सहारा विवाद के कारण भुगतान मे देरी होने का हवाला दे रहे है, जबकि सच्चाई यह है कि सेबी की ओर से खुद बताया गया है कि इस विवाद मे सेबी को कोई लेना-देना नही है। इसके बाद भी सहारा सोसाइटी के अफसर जानबूझकर झूठे तथ्यो को भोली भली जनता को बताकर बरगलाया रहे है और जमाकर्ताओ की राशि मे हेराफेरी की जा रही है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि सहारा इडिया सोसाइटी ने बिलासपुर जिले से करीब 500 करोड़ रुपए अपनी योजनाओ मे जमा कराए है, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद भी जमाकर्ताओ को उनकी राशि नही दी जा रही है। ऐसे मे हजारो निवेशक परेशान है।
विरोध-प्रदर्शन का भी असर नही
सहारा सोसाइटी से भुगतान की माग को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आदोलन हो रहे है और अलग-अलग राज्यो के हाईकोर्ट मे भी याचिका दायर की गई है।
बिलासपुर मे भी सहारा जमाकर्ता कार्यकताह मच की ओर से राशि भुगतान की माग को लेकर कई बार आदोलन किया जा चुका है। विभिन्न सरकारी कार्यालयो मे अपने भुगतान को लेकर आवेदन दिया, लेकिन इस दिशा मे प्रशासनिक अफसर कोई ध्यान नही दे रहे है। पुलिस भी उनकी शिकायतो पर कार्रवाई नही कर रही है।
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