रायपुर, 27 जून 2022। छाीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पचायत उप निर्वाचन 2022 अतर्गत राज्य के 21 जिलो मे जनपद पचायत सदस्य के 3, सरपच के 62, पच के 52 पदो पर सविरोध निर्वाचन हेतु 28 जून मगलवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। सबधित निर्वाचन क्षेत्रो मे और सीमावर्ती क्षेत्रो मे मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एव मतगणना तिथि तक मदिरा बिक्री पर प्रतिबध रहेगा। इस सबध मे आबकारी विभाग द्वारा सबधित जिले के कलेक्टरो को निर्देश जारी किया गया है।
बिलासपुर, मुगेली, जाजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबद, महासमुद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनादगाव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागाव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रो मे जहा मतदान होना है एव इन निर्वाचन क्षेत्रो से लगे सीमावर्ती क्षेत्रो मे छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत उक्त 3 दिवसो को शुष्क अवधि घोषित किया गया है। इस दौरान इन प्रतिबधित क्षेत्रो के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेट, भोजनालय, आदि मे मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नही दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एव गैर लाइसेस प्राप्त परिसरो मे मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हे जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
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