नई दिल्ली, 18 जून 2022। उच्चतम न्यायालय ने कानपुर हिसा के बाद कथित अवैध भवनो मे तोड़फोड़ रोकने की माग को लेकर जमीयत-ए-उलेमा हिद की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एव अन्य प्रतिवादियो को अपना जवाब/ आपत्ति दर्ज कराने के लिए गुरुवार को तीन दिनो का समय दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाशकालीन पीठ ने जमीयत-ए-उलेमा हिद की नई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियो को अपना जवाब/आपत्तिया तीन दिनो मे दाखिल करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की है।
जमीयत उलेमा-ए-हिद ने 13 जून को उच्चतम न्यायालय मे नयी याचिका दायर की थी। याचिका मे उत्तरप्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देने की गुहार शीर्ष अदालत से लगाई गई थी कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नही की जाए। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीले सुनने के बाद कहा कि वह तोड़फोड़ पर रोक नही लगा सकती है। वह सिर्फ इस कार्रवाई को कानून के अनुसार करने के लिए कह सकती है।
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