बाघ के हत्या में चार बने आरोपी जिन्हें भेजा गया जेल
-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 08 जून 2022 (घटती-घटना)। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के अंतर्गत क्षेत्रीय अमले द्वारा पांच जून को भैंस के मृत्यु की सूचना दिये जाने पर पार्क के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।
संचालक गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर की जानकारी अनुसार रामगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष कमांक पी0 43, परिक्षेत्र रामगढ़, झुरिया नाला के किनारे एक बाघ का शव मिला। वहीं से 400 मी0 की दूरी पर एक भैंसा (पाड़ा) जिसका शिकार बाघ द्वारा किया गया था, मिला इसके समीप और नाले में बाघ के पंजों के स्पष्ट निशान दिखाई दिये जिससे बाघ द्वारा पाड़ा मारे जाने की पुष्टि हुई घटना स्थल पर वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सरगुजा, संचालक एवं सहायक संचालक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर पार्क के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ पहुंचकर बारीकी से सभी तथ्यों की छानबीन की गई। बाघ के मृत्यु होने पर किसी अप्राकृतिक दुर्घटना की आशंका को देखते हुए बाघ एवं पाड़ा के शव के पास घेरे बंदी कर छोड़ा गया। बाघ का पोस्टमार्टम एनटीसीए मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार छ: सदस्यीय पशु चिकित्सकों के दल द्वारा किया गया पोस्ट मार्टम के दौरान 7 से 8 वर्ष का नर बाघ होना पाया गया उसके पश्चात् बाघ के शव को उसके समस्त अंगों सहित विडियोग्राफी करते हुए वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सरगुजा, संचालक एवं सहायक संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर तथा पार्क के अधिकारी व कर्मचारियों के समक्ष जलाया गया। जलाते समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा निरीक्षण किया गया। कानन पेण्डारी जू बिलासपुर से खोजी कुत्ता को बुलाकर कार्यवाही की गई, खोजी कुत्ता घटना स्थल से दौड़ता हुआ 2.5 किमी दूर ग्राम सलगवांखुर्द निवासी प्रेमसाय पिता सूरजदिन जाति चेरवा के घर सीधे पहुंचा। जिससे आरोपियों को पकडऩे में सहायता मिली। मुखबिर द्वारा भी उक्त आरोपियों के नाम की पुष्टि की गई थी। सर्च वारण्ट के आधार पर रामबदन पिता सूरजदीन के घर से जहरीली दवा प्राप्त हुई। जिससे बाघ की मृत्यु जहर के कारण होने की पूरी आशंका है। प्रकरण में विस्तृत छानबीन कर जांच की गई जिसमें घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर चार आरोपी प्रेम साय, पिता सूरजदीन आयु 63 वर्ष सा0 सलगवां खुर्द, थाना- सोनहत, बुद्धेश्वर, पिता प्रेमसाय आयु 35 वर्ष सा सलगवां खुर्द, थाना सोनहत, रामबदन पिता सूरजदीन आयु 39 वर्ष सा0 सलगवां खुर्द, थाना सोनहत, सुमेरसाय पिता बनरंगीसाय आयु 58 वर्ष सा0 सलगवां खुर्द, थाना सोनहत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बैकुण्ठपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। एक और आरोपी बाबू साय पिता रामा, आयु लगभग 50 वर्ष सा0 सलगवां खुर्द, वि0ख0 सोनहत फरार है जिसकी तलाश वन अमला एवं पुलिस द्वारा की जा रही है। विवेचना में शैलेन्द्र कुमार सिंह, नोखेलाल यादव, महेश कुमार टुण्डे एवं राजाराम पार्क परिक्षेत्र अधिकारी तथा कु0 निरोज सिंह, बालेश तिवारी, मिथलेश कुमार, कुलदीप सिंह नेटी, राजेश कुमार यादव, अरविन्द कुमार, इन्दरचंद आदि उपस्थित रहे।