सूरजपुर 29 मई 2022 (घटती-घटना)। ग्राम जगन्नाथपुर पटवारी हल्का नंबर 29 राजस्व निरीक्षक मंडल टुकुडंाड तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर में स्थित भूमि योग रकबा 7.30 हेक्टेयर जो पूर्व में भूमि स्वामी श्री बलराम, श्री मखन, श्री लखन, श्री चंद्रभान, श्री गोपाल, श्री अमृत के नाम थे भूमि स्वामी हक में दर्ज था। जो एसईसीएल भटगांव एरिया जगन्नाथपुर ओसीटी खदान द्वारा अधिकृत की गई है। उक्त अधिग्रहित भूमि पर जगन्नाथपुर के निवासी श्री बलराम एवं श्रीमती मंजू संतोष मिंज सहित अन्य ग्राम वासियों द्वारा एसईसीएल द्वारा कोयला खनन हेतु विरोध कर रहे थे। उक्त घटनाक्रम की जानकारी कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा के संज्ञान में आई जिस पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अर्जित भूमि से जिला प्रशासन की राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए कब्जा भूमि को एसईसीएल को दिलाया गया एवं उक्त भूमि पर कोयला उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है।
गौरतलब है कि एसईसीएल की जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना के लिए ग्राम जगन्नाथपुर तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर का अधिग्रहण सीबीए एक्ट 1957 के अंतर्गत धारा सेक्शन 9 के तहत 4 अगस्त 2010 के द्वारा किया गया था। अधिग्रहित भूमि का संशोधित भूमि मुआवजा अवार्ड वर्ष 2018 के अनुसार दिया जा रहा है अधिकतर भू स्वामियों ने अपना भूमि मुआवजा प्राप्त कर लिया है किंतु कुछ भू स्वामियों के भूमि अधिग्रहण असहमत होने पर एवं मुआवजा ना लेने की स्थिति में नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर उन लोगों का मुआवजा माननीय न्यायालय ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया है। जगन्नाथपुर खदान का खनन कार्य जनवरी 2020 से प्रारंभ है परंतु कुछ ग्राम वासियों के द्वारा विरोध करने एवं अपनी जमीन पर खनन कार्य नहीं करने हेतु बाधा उत्पन्न की जा रही थी जिसे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त मदद से समाधान कर लिया है एवं खनन कार्य सतत रूप से चालू करवा दिया गया है।
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