नई दिल्ली, 19 मई 2022(ए)। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्टने अहम फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए राज्य व केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि त्रस्ञ्ज पर कानून बनाने के लिए संसद के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं के पास एक समान अधिकार है।
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