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रामानुजगंज@विशेष न्यायाधीश ने 3 माह के भीतर निवेशकों को राशि भुगतान हेतु बलरामपुर कलेक्टर को दिए निर्देश

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रामानुजगंज 18 मई 2022 (घटती घटना) । विशेष न्यायालय द्वारा एक्सीलेंट ग्रीन फारेस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कोटिया के बलरामपुर जिले के कुसमी थाना अंतर्गत स्थित भूमि को कुर्क कर निवेशकों को राशि लौटाये जाने हेतु बलरामपुर कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में रामानुजगंज में अनावेदक राकेश कोटिया राजवीर एवं दुर्गेश कुमार द्वारा एक्सीलेंट ग्रीन फारेस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड का शाखा खोलकर निवेशकों को 05 वर्ष में राशि दुगुना हो जाने जैसे लुभावने स्कीम बताकर राशि जमा कराया गया था तथा अनावेदक राकेश कोटिया ने राशि प्राप्त कर ग्राम कुसमी में भूमि खसरा नं 123/2 124 / 1, 124 / 2 क्रय किया गया था तथा निवेशकों को राशि लौटाये बिना कंपनी फरार हो गई। निवेशकों की शिकायत के आधार पर थाना रामानुजगंज में आरोपीगण के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किय गय थे। जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निवेशकों को उनकी राशि लौटाये जाने हेतु आरोपी राकेश कोटिया द्वारा क्रय की गई भूमि को कुर्क किये जाने हेतु अंत:कालीन आदेश पारित किया था तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेश को आत्यंतिक किये जाने हेतु विशेष न्यायालय रामानुजगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायाधीश सिराजुददीन कुरैशी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए एक्सीलेंट ग्रीन फारेस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कोटिया के स्वामित्व की कुसमी थाना अंतर्गत स्थित भूमि खसरा नं 123/2 124 / 1. 124/2 रकबा 0.030, 0.132 एवं 0.712 हे0 के संबंध में पारित अंत:कालीन कुर्की आदेश को आत्यंतिक किये जाने हेतु आदेश पारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज को उक्त संपत्ति कुर्क करते हुए तीन माह के भीतर निवेशकों को राशि भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।


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