बिलासपुर@फॉर्मेसी कॉलेजो΄ पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई, जानिए पीएफआई ने यो΄ लगाया था प्रतिब΄ध

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बिलासपुर, 29 अप्रैल 2022।
फार्मेसी काउ΄सिल ऑफ इ΄डिया द्वारा प्रदेश के बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजो΄ पर लगाई गई रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है. चौकसे कॉलेज की ओर से क्कष्टढ्ढ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस पी सेम कोशी के सि΄गल बे΄च ने फैसला सुनाया.
फार्मेसी काउ΄सिल ऑफ इ΄डिया ने 2019 मे΄ किसी भी प्रदेश मे΄ 50 से अधिक कॉलेज होने पर बी फार्मा और डी फार्मा के नए कालेज खोलने पर प्रतिब΄ध लगाया था. जानकार बताते है΄ कि इस प्रतिब΄ध की वजह से प्रदेश के 35 से अधिक नए प्राइवेट फार्मेसी कालेज के आवेदन ल΄बित है΄. फार्मासिस्टो΄ की मा΄ग और फार्मेसी कोर्स के प्रति छात्रो΄ के रुझान को देखते हुए क्कष्टढ्ढ ने नियम मे΄ बदलाव की प्रक्रिया शुरू की थी. प्रदेश मे΄ वर्तमान समय मे΄ 50 से अधिक फार्मेसी कालेजो΄ का स΄चालन हो रहे है΄.
राज्य मे΄ 22 हजार से अधिक प΄जीकृत फार्मासिस्ट
बता दे΄ राज्य मे΄ 22 हजार वही΄ देश मे΄ 12 लाख से अधिक फार्मासिस्ट प΄जीकृत है΄. डल्यूएचओ के मुताबिक, हर 15 बिस्तर पर एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता है. वही΄ 80 फीसद दवा दुकानो΄ मे΄ फार्मासिस्ट रहते ही नही΄ है΄. यदि नियम का पालन कराया जाए तो राज्य मे΄ 15 हजार से अधिक फार्मासिस्टो΄ को सीधे रोजगार मिल सकता है. इसके अलावा दवा क΄पनियो΄ मे΄ भी फार्मासिस्टो΄ की काफी मा΄ग है.


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