के कुलपति की गाड़ी समेत 4 वाहन किए जत
रायपुर, 28 अप्रैल 2022। प΄डित रविश΄कर शुल विश्वविद्यालय एक बार फिर जमीन अधिग्रहण के मामले मे΄ फ΄स गया है. अधिग्रहण को लेकर दिए जाने वाले मुआवजे मे΄ मामला फ΄स रहा है. किसानो΄ की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा भुगतान नही΄ करने पर जिला न्यायालय ने विश्विद्यालय की स΄पिा कुर्की का आदेश दिया है. जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने कुलपति की गाड़ी समेत चार वाहनो΄ को जत कर लिया है.
विश्वविद्यालय के जनस΄पर्क अधिकारी डॉटर सेन गुप्ता ने बताया कि पूरा मामला ज़मीन अधिग्रहण का है. ज़मीन अधिग्रहण मुआवजा राशि से अस΄तुष्ट जमीन मालिको΄ ने मामले को हाईकोर्ट लेकर गए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को शासन ने सुप्रीम कोर्ट मे΄ चुनौती दी है. विश्वविद्यालय अधिग्रहण मुआवजा के पे΄च मे΄ फ΄सा हुआ है.
15 करोड़ पहु΄चा मुआवजा
जानकारी के मुताबिक ये 6 करोड़ 63 लाख 53 हजार 875 रुपये का मामला था. जो भुगतान नही΄ होने पर अब 15 करोड़ पहु΄च गया है. हाईकोर्ट का आदेश था कि मुआवजा देने मे΄ देरी होने पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत याज दर राशि देना होगा.
2007 का मामला
भू-अर्जन अधिकारी द्वारा 1-06-2007 को जमीन अधिकृत किया गया था. पा΄च एकड़ 16 डिसमील का बढ़े भुगतान करने की मा΄ग को लेकर एक 31 हितग्राही कोर्ट पहुँचे थे. 12-09-2017 को कोर्ट ने 6 करोड़ 63 लाख 53 हजार 875 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश था. भुगतान लेट होने पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत याज लगा है. कुलपति ने कोर्ट के आदेश के बाद उच्चाधिकारियो΄ को पत्राचार किया. जिस पर उच्चाधिकारियो΄ ने कहा कि मुआवजा एक बार दिया जाता है बार बार नही΄.
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